Stage Carriage Permit

स्‍टेट कैरिज (मंजिल वाहन) परमिट

I परमिट के लिए आवेदन

मंजिली वाहन के रूप में परमिट के लिए आवेदन में निम्‍नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी:-

  1. वह मार्ग या वे मार्ग जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है ।
  2. ऐसे प्रत्‍येक वाहन की किस्‍म और उसमें बैठने की जगह ।
  3. जितनी दैनिक ट्रिपें उपलब्‍ध कराना प्रस्‍तावित है उनकी न्‍यूनतम और अधिकतम संख्‍या तथा समय-सारणी (ट्रिप से आशय एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान तक की वापसी यात्रा है)
  4. उन यानों की संख्‍या जिन्‍हें सेवा बनाये रखने के लिए रिजर्व में रखेगा।
  5. वे इन्‍तजाम जिन्‍हें यानों के रखने, अनुरक्षण और मरम्‍मत के लिए तथा सामान के भण्‍डारकरण तथा अभिरक्षा में रखने के लिए करेगा।
  6. ऐसे अन्‍य विषय जो निर्देशित किये जायें।

II परमिट के लिए आवेदन

मंजिली वाहन परमिट के लिए आवेदन प्ररूप संख्‍या आर.एस.5.1 में निम्‍नलिखित प्रपत्र संलग्‍न करते हुए संबंधित सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार (आर.टी.ओ.) को किया जायेगा :-

  1. केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार निवास स्‍थान के निम्‍नलिखित प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण की सत्‍यापित प्रति :-
    • फोटो पहचान पत्र
    • निर्वाचक नामांकन सूची
    • जीवन बीमा पॉलिसी
    • पासपोर्ट
    • केन्‍द्रीय सरकार या राज्‍य सरकार या किसी स्‍थानीय निकाय के किसी कार्यालय द्वारा जारी की गई वेतन पर्ची
    • अथवा इस बाबत नियमानुसार स्‍वीकृत अन्‍य कोई प्रमाण की प्रति
  2. जहां धारा 17(4) के अधीन परमिट का आरक्षण हो तो सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जाति / जनजाति होने का प्रमाण – पत्र
  3. सूचना के लिए अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा
  4. कर चुकता रिपोर्ट,
  5. वाहन के वैध बीमा की प्रति,
  6. फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति,
  7. पंजीयन पुस्तिका की प्रति,
  8. प्रस्‍तावित मार्ग का ब्‍ल्‍यू प्रिन्‍ट नक्‍शा जिसमें समस्‍त वाया मय जनसंख्‍या के दिखाये गये हों एवं प्रस्‍तावित मार्ग की लम्‍बाई एवं श्रेणी
  9. प्रस्‍तावित समय सारणी
  10. प्रस्‍तावित किराया
  11. निर्धारित फीस

IV परमिट जारी करना

सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को विवेकाधिकार है कि आवेदन पर नियमानुसार कर , जो वह ठीक समझता है, मंजिल वाहन परमिट स्‍वीकृत या अस्‍वीकृत कर सकता है।

आवेदन की स्‍वीकृति या अस्‍वीकृति के बारे में जारी आदेश की दिनांक से 7 दिवस की भीतर सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, आवेदक को सूचित करेगा और निर्धारित प्रारूप आर.एस.5.9 में परमिट जारी करेगा।